न्यूज़ स्टैंड18 नेटवर्क
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि विधानसभा के बाहर किसी भी गतिविधि को दल-बदल विरोधी अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। शुक्रवार को सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि नोटिस पर मंगलवार शाम 5 बजे तक विधानसभा स्पीकर कोई कोई एक्शन ना लें। कोर्ट अब सोमवार यानी 20 जुलाई को इस पर सुनवाई करेगी। पहले यह माना जा रहा था कि स्पीकर जल्द अयोग्यता पर फैसला सुना सकते हैं। क्योंकि, कांग्रेस विधायकों से शाम तक जवाब मांगा गया था। हाईकोर्ट में कांग्रेस विधायकों ने अपनी याचिका में स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी है।
