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फिर नोटबंदी! अगर आपके पास भी है 2 हजार का नोट तो बैंक में जमा करा दें

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Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट वापस लेने का फैसला लिया है और सभी को 30 सितंबर, 2023 तक उन्हें बदलने के लिए कहा है। हालांकि, 2,000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे।
शुक्रवार को जारी एक बयान में, केंद्रीय रिजर्व बैंक ने कहा: “भारतीय रिज़र्व बैंक की” स्वच्छ नोट नीति “के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया है कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस ले लिया जाए। ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और जनता को पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए, सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक ₹2000 के नोटों के लिए जमा और/या विनिमय सुविधा प्रदान करेंगे।”
2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। RBI को उम्मीद है कि लोगों के लिए बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। चलन में चल रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। यह RBI की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

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