नई दिल्ली। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, कानून का ये प्रावधान खत्म करने की मांग।
सूरत कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा दी है। जिसके बाद कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता रद्द (MP Membership Disqualified) हो गई है। वहीं अब सदस्यता खत्म करने के प्रावधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की गई है। केरल की रहने वाली आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की है। याचिका में महिला ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) को असंवैधानिक करार देने की मांग की है।
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